रु. 18 लाख
20 वर्ष
9.50%* प्र.व. से
पात्रता मापदंड आपके रोज़गार पर निर्भर करता है. रोज़गार का प्रकार चुनिए और अपनी पात्रता जॉंचिए.
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पीएमएवाई का अर्थ है प्रधान मंत्री आवास योजना जो कि एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) है जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को किफायती आवासन उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रस्तुत किया गया है.
हाँ, पीरामल फायनांस पीएमएवाई योजना के अंतर्गत गृह कर्ज प्रदान करता है. भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर जिस लाभार्थी परिवार के पास नहीं है वह इस सब्सिडी के लिए पात्र है जो विभिन्न मानकों के अधीन है जिसकी व्याख्या ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी-१ और २ के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिवार के लिए की गई है. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी घर खरीदने/निर्माण पर ब्याज पर सब्सिडी हासिल करने के लिए पात्र है.
प्रधान मंत्री आवास योजना सब्सिडी योजना अधिकतम २० वर्ष की अवधि के लिए लागू है.
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनेक आवेदकों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी ३-४ महीने में मिलेगी. सरकार सब्सिडियों को स्वीकृति देने से पहले संपूर्ण सत्यापन करती है.
किफायती घर प्रदान करने के लिए पीएमएवाई योजना के अंतर्गत सरकार गृह कर्जों पर २० वर्ष की अवधि के लिए ६.५% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी.
कर्जदार जब पहली बार घर लेता है या निर्मित करता है तब वह प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत सब्सिडियॉं पा सकता है. जब कर्जदार गृह कर्ज का शेष स्थानांतरित करता है तब शेष अंतरण पर सब्सिडी पाने के लिए पात्र नहीं होगा.
आप एनएचबी वेबसाइट www.pmayuclap.gov.in पर पीरामल फायनांस द्वारा प्रदान की गई आवेदन आईडी का उपयोग करके पीएमएवाई आवेदन की स्थिति पर निगाह रख सकते हैं.
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की बदौलत पहली बार अपना घर खरीदनेवालों को अपनी पहली संपत्ति की खरीदारी के प्रति सब्सिडी का दावा करने का मौका मिलता है, जो उसके मानकों के अधीन है. पीएमएवाई उन सभी परिवारों के लिए खुली है जिसकी वार्षिक आय रु.१८ लाख से अधिक नहीं है. यदि आप पीएमएवाई सब्सिडी का आर्थिक लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी विभाग में यह कर सकते हैं. क्या आप प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के माध्यम से अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं? आवेदन प्रक्रिया के हर चरण में हमारी विशेषज्ञों की टीम आपकी सहायता करेगी. हमारी निकटतम शाखा के प्रोफेशनल्स आपके आवेदन का मूल्यांकन करेंगे और जितना संभव हो उतनी जल्दी उसकी प्रक्रिया करेंगे. प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और उसे आपके जितना संभव हो उतना शीघ्र बनाने की हमारी इच्छा है.
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्र बनने हेतु निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके हमारे गृह कर्ज के लिए आवेदन करें:
एक बार आपकी सब्सिडी स्वीकृत हो जाती है तो उसे आपके गृह कर्ज के प्रति अपने आप समायोजित कर लिया जाता है. परिणामस्वरूप, आपका सपनों का घर खरीदना अधिक वाजिब बन जाएगा. गृह कर्ज आवेदन प्रक्रिया या पीएमएवाई और उसकी स्थिति के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर्स (संबंध प्रबंधक) भी उपलब्ध हैं. पीरामल फायनांस में, गृह कर्ज लेने पर आपको विभिन्न लाभों का आनंद मिलेगा, जिसमें लौचिक अवधि और किस्तें शामिल हैं ताकि घर खरीदना झंझट मुक्त हो जाए.
मैने गृह सेतु गृह कर्ज योजना के लिए आवेदन किया था, जो २९ वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति हो गया, और यही मैं चाहता था. मेरा परिवार और मैं जल्द ही नए घर में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित और खुश हैं.
राजेंद्र रूपचंद राजपूत