आयकर विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। आयकर रिटर्न पर कर विभाग तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि पैन और आधार जुड़े नहीं होंगे, हालांकि पैन को आधार से जोड़े बिना आयकर रिटर्न दाखिल दाखिल किया जा सकता है।
अगर आप ₹50,000 या उससे अधिक की राशि का बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं, तो आपका पैन आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य लाभ पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है।
पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा
सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही थी। हालांकि, अगर 31 मार्च, 2022 तक लोग अपना पैन और आधार नहीं जोड़ते हैं, तो अर्थदंड लगाया जाएगा।
अगर 1 अप्रैल 2022 और 30 जून 2022 के बीच पैन और आधार को जोड़ा गया है तो यह अर्थदंड ₹500 होगा। अगर 1 जुलाई, 2022 तक आधार और पैन को जोड़ा गया है, तो यह अर्थदंड ₹1,000 है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना पैन अपने आधार से जोड़ने के लिए दो विकल्प दिए हैं :
- आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से
- 56161 या 567678 पर एसएमएस भेजकर
आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन को आधार से जोड़ने का तरीका?
अगर आप आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना पैन अपने आधार से ऑनलाइन जोड़ना चाहते हैं, तो आप कुछ सरल से काम कर ऐसा कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रक्रिया परेशानी-रहित प्रक्रिया है और इससे समय की बचत होती है। आपको अपना पैन अपने आधार को जोड़ने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए :
चरण 1: अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक साइट पर जाएं।
चरण 2: “क्विक लिंक्स” पर जाकर “लिंक आधार” चुनें।
चरण 3: अपने पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड के अनुसार अपने नाम और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी डालें। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है तो खाने में सही का निशान लगाएं और अगर आप अपनी आधार जानकारी को सत्यापित करने के लिए सहमत हैं तो वर्ग में सही का निशान लगाएं। फिर “लिंक आधार” चुनें।
चरण 4: फॉर्म को पूरा करने के लिए कैप्चा कोड टाइप करें। (दृष्टि संबंधी समस्या वाले उपयोगकर्ता कैप्चा कोड के स्थान पर ओटीपी का अनुरोध कर सकते हैं।)
एसएमएस सुविधा की सहायता से पैन को आधार से जोड़ने का तरीका
आप पैन को आधार से जोड़ने के लिए एसएमएस सुविधा की सहायता ले सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों का पालन कर ऐसा किया जा सकता है :
चरण 1 : अपने मोबाइल डिवाइस पर, अपना यूआईडीपीएएन (12 अंकों का आधार, 10 अंकों का पैन) डालें।
चरण 2 : सफलतापूर्वक पैन को आधार से जोड़ने के लिए इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
पैन और आधार कार्ड में सुधार करने की प्रक्रिया जिससे सफलतापूर्वक दोनों दस्तावेज जुड़ा जाएंगें:
अपने पैन और आधार को जोड़ते समय, अक्सर इन दोनों दस्तावेजों के बीच दी गई जानकारी में फर्क होने के नाते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों दस्तावेजों के बीच नाम, जन्मतिथि और जन्म के वर्ष जैसी महत्वपूर्ण जानकारी में असंगति होती है, तो इनको जोड़ने में समस्या होती है।
इस संबंध में जानकारी अद्यतन करने का सबसे आसान तरीका आधार में सुधार करना है ताकि इनमें असंगति न हो। आप अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, मोबाइल फोन नंबर और भाषा सभी को बदल सकते हैं। आपको कोई अन्य सुधार करने के लिए अपने निकटतम आधार नामांकन या अद्यतन केंद्र पर जाना होगा।
इस वेबसाइट की सहायता से आप इन का पालन करके अपने आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं :
- यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने खाते पर जाने के लिए, अपनी 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “ओटीपी” विकल्प का चयन करें। पंजीकृत फोन नंबर पर ओटीपी आता है।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद “सबमिट“ का बटन दबाएं।
- आधार कार्ड की वह फ़ील्ड चुने जिसे अपडेट करना है।
- सहायक दस्तावेजों का स्कैन तैयार रखें क्योंकि उन्हें अपलोड करना होगा।
- पिछला चरण समाप्त हो जाने के बाद एक यूआरएन (अपडेट अनुरोध संख्या) नंबर आता है। यह आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है।
- नई जानकारी से आधार अद्यतन हो जाने के बाद, इसकी हार्ड कॉपी ली जा सकती है।
ऑफ़लाइन विधि का उपयोग करके आधार मे इन चरणो का पालन कर सुधार किया जा सकता है:
- यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर रिसोर्सेस पर क्लिक कर एनरोलमेंट डॉक्स चुनें, इसके बाद आधार संशोधन के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।
- वे जरूरी जानकारियां दर्ज करें, जिन्हें बदला जाना है।
- किए जाने वाले बदलाव के साथ कोई उपयुक्त सहायक दस्तावेज होना चाहिए।
- संशोधित फॉर्म निम्नलिखित पते पर भेजना होगा: यूआईडीएआई, पोस्ट बॉक्स नंबर 99, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, भारत, 500034।
अगर पैन कार्ड में सुधार करना है, तो आप नीचे बताए गए चरणों का पालन करके ऐसा कर सकते हैं:
- पैन कार्ड में सुधार करने के लिए प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की वेबसाइट खोलें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से “पैन कार्ड में बदलाव या सुधार” का चयन करें।
- सामने आने वाले नए पेज पर “पैन कार्ड विवरण में परिवर्तन या सुधार के लिए आवेदन करें” पर क्लिक कर जरूरी जानकारी भरें।
- आप दी गई किसी भी ऑनलाइन विधा का उपयोग करके आवेदन के लिए भुगतान कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको डाक से प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के कार्यालय में पावती भेजने से पहले पावती का प्रिंट जरूर ले लेना चाहिए। आवेदन पत्र को पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही डाक से भेजें। आपको निम्नलिखित पते पर डाक से पावती भेजनी होगी:
- इन्कम टैक्स पैन सर्विसेस यूनिट (प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा प्रबंधित), 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के निकट, पूना - 411 016
निष्कर्ष
किसी अर्थदंड के बिना भविष्य में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी है। आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से आपको कर फाइल करने और अन्य जरूरी जानकारी का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह अपना आयकर फाइल करना आपके तुलनात्मक रूप से आसान बना देगा, क्योंकि यह वेबसाइट आधार कार्ड से जरूरी विवरण खुद ले लेती है। पीरामल आपकी वित्त संबंधी किन्हीं अन्य चिंताओं को दूर करने में भी आपका मार्गदर्शन सकता है। इसकी वेबसाइट पर आप और भी संबंधित ब्लॉग पढ़ सकते हैं, या व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस कैलकुलेटर जैसे इसके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पड़ताल कर सकते हैं।